सड़क सुरक्षा - हेलमेट और सुरक्षा बेल्ट का महत्व
जब हम सड़क पर अपना दोपहिया/चार पहिया वाहन चलाते हैं, तो यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि आप सड़क सुरक्षा निर्देशों का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करना सबसे ज़रूरी है कि हम उपयुक्त हेलमेट (क्रैश हेलमेट) पहनें और वाहन में बैठते ही सीट बेल्ट बाँध लें। हेलमेट पहनने से सड़क दुर्घटना की स्थिति में आपके सिर और चेहरे को बड़ी चोटों से बचाया जा सकता है। इसी तरह, सीट बेल्ट भी आपकी सुरक्षा के लिए बहुत कारगर साबित हुई है।
अक्सर देखा जाता है कि भारत में लोग हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने के नियमों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। वे कम दूरी की यात्रा, बाज़ार, जल्दी आदि जैसे बहाने बनाते हैं। इसलिए, कई बार जुर्माना भी भरना पड़ता है। बिना हेलमेट के वाहन चलाने को हतोत्साहित करने के लिए सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, 2019 की धारा 194डी के तहत हेलमेट न पहनने पर ₹1000 का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। साथ ही, अधिनियम तीन महीने के लिए लाइसेंस निलंबन को अधिकृत करता है। कई राज्यों के लिए हेलमेट के लिए आरटीओ नियम केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) की धारा 138(4)(एफ) से लिए गए हैं। इस नियम के अनुसार, दोपहिया वाहन निर्माताओं को दोपहिया वाहन खरीदारों को चालक और पीछे बैठे सवार के लिए कम से कम 2 बीआईएस-अनुरूप सुरक्षात्मक हेडगियर प्रदान करना आवश्यक है। धारा 129 के अनुसार, 4 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को बाइक चलाते समय सुरक्षात्मक हेडगियर पहनना आवश्यक है। सिख समुदाय से संबंधित कोई भी व्यक्ति जो सड़क पर दोपहिया वाहन चलाते समय पगड़ी पहनता है, उसे भारत में मोटरसाइकिल हेलमेट कानून से छूट दी गई है।
भारत में, टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री से जुड़ी एक दुखद घटना के बाद मोटर वाहन अधिनियम 1988 को और अधिक कठोर बना दिया गया है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194बी के अनुसार सुरक्षा बेल्ट का उपयोग अनिवार्य है। जो कोई भी मोटर वाहन चलाता है या चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चे को मोटर वाहन चलाने देता है, जो सुरक्षा बेल्ट या चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम नहीं पहने हुए है, उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
सड़क सुरक्षा हमारे लिए एक ऐसा व्यक्तिगत मुद्दा है, क्योंकि "सड़क दुर्घटनाओं में भारत में सबसे अधिक मौतें होती हैं, हर साल 250,000 मौतें होती हैं। सरकार द्वारा परिवहन विभाग के सहयोग से जागरूकता अभियान शुरू किया है, जिसमें विभिन्न माध्यमों से सड़क सुरक्षा पर जोर दिया गया है।
मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 199 (ए) के तहत रेखांकित किया गया है कि किशोरों द्वारा किए गए मोटर वाहन संबंधी अपराधों में, केवल उनके अभिभावक या वाहन मालिक को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा।जिसके अंतर्गत निर्धारित सजा में तीन साल की कैद और 25,000 रुपये का जुर्माना शामिल है।
सारांश
अपनी और अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए, अच्छी गुणवत्ता वाला हेलमेट पहनना सुनिश्चित करें और चार पहिया वाहन में हमेशा सीट बेल्ट लगाए। "जान है तो जहान है"
Regards,
सुमिता भींचर / Sumita Bhinchar
भाजपा प्रत्याशी / BJP Candidate
विधानसभा क्षेत्र मकराना / Makrana Constituency (113)
संपर्क-9672178150, 7597467777, Contact- 9672178150, 7597467777
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